Allahabad High Court New Rule : नमस्कार दोस्तों, आपको बता दे अभी हाल ही इलाहाबाद के हाईकोर्ट मे एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया गया हैं। जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ अगर आपके भी घर मे पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति, मकान हैं या फिर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर की बात हैं। यह फैसला हाल ही हाईकोर्ट द्वारा लिया गया हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके भी पत्नी या गृहणी के नाम पर खरीदते हैं संपत्ति…? तो क्या हैं इस पर अधिकार के नियम, आप भी जान ले इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला।
High Court Big New
आज-कल अक्सर लोग अपने घर की गृहणी या पत्नी के नाम पर जमीन खरीद लेते हैं वही इस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा हैं जी हाँ क्या उस जमीन पर आपका अधिकार रह जाएगा या फिर किसपर रहेगा अधिकार। क्या संपत्ति की मालकिन सिर्फ वह महिला होगी या उसपर परिजनों का भी अधिकार होगा। तो अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया हैं। जिसके बारे मे हम इस आर्टिकल पर बारीकी से सब कुछ जानेंगें।
तो मै आपको बता दूँ हाल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा संपत्ति को लेकर फैसला सुनाते हुए कहां कि हिंदू पति द्वारा अपनी गृहणी पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति यानी अगर आप अब अपनी पत्नी के नाम पर कोई घर या जमीन खरीदते हैं। तो वह संपत्ति आपकी पत्नी की नही वह आपके परिवार की संपत्ति कहलाएगी, क्योकि सामान्य स्थिति मे पति अपने परिवार के हित मे घर संभालने वाली पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता हैं, जिसके पास आय का कोई स्रोत नही होता हैं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला
वही इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला संपत्ति के एक विवाद मे कहां हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ती, परिवारिक संपत्ति हैं क्योकि उस पत्नी के पास आय का कोई भी स्रोत नही हैं। हालांकि अगर वह संपत्ति खुद पत्नी के पैसो से खरीदी गई होगी तभी वह संपत्ति पत्नी की कहलाएगी अन्यथा वह संपत्ति परिवारिक संपत्ति ही होगी।
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धारा 114 के तहत
आपको बता दे अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत यह मान सकती हैं कि हिंदू पति द्वारा अपनी गृहणी पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति, परिवार की संपत्ति होगी ऐसा इसलिए क्योकि सामान्य स्थिति मे पति अपने परिवार के हित मे घर संभालने वाली पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता हैं। तो अगर दोस्तो आप यह सोच कर कोई संपत्ति पत्नी के नाम पर करते हैं कि वह उसकी खुद की संपत्ति कहँलाएगी तो ऐसा अब नही हैं अब वह संपत्ति परिवारिक संपत्ति होगी।