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BED Vs DELED News: बीएड डीएलएड विवाद में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड पर सुनाया फैसला

BED Vs DELED News: नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मै आपको बताऊँ कि बहुत दिनो से बीएड और डीएलएड के समक्ष बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया गया हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब बीएड वाले धारको को बड़ी राहत भरी सांस दी हैं। यह फैसला बीएड के पक्ष मे सुनाया हैं, देशभर मे चर्चा मे चल यह विवाद काफी संसय मे भरा हुआ था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद पूरा स्पष्ट हो चुका हैं जिसके बाारे मे आज के इस आर्टिकल मे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तो बिना देरी आज के इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया हैं।

B.Ed. Vs DELED News
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BED Vs DELED News

जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से बीएड और डीएलएड पर विवाद चलता आ रहा हैं। जिसके चलते अभ्यार्थी काफी परेशान नजर आ रहे थें। लेकिन अब जा कर इनका विवाद समाप्त हो चुका हैं। जी हाँ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बड़े-बड़े फैसले सुनाने के बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने निच्श्रित निर्णय सुनाया हैं। यह फैसले आने के बाद बीएड डिग्री धारी को बहुत ही बड़ी राहत मिली हैं जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वकायदा देश भर के लिए एक आदेश जारी किया हैं। जिसके बारे मे इस आर्टिकल मे हम जानेंगे।

B.A. डिग्री धारी खुशखबरी

फैसले के मुताबित आपको बता दे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्य धारी अभ्यार्थी मान्य नही हैं। इन्ही समस्याओं को देखते हुए बा डिग्री धारी लेवल वन मे पास होकर नियुक्ति कर चुके हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार B.A डिग्री धारियों के लिए अच्छी खबर निकली हैं जी हाँ B.A. डिग्री धारी को प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी राहत मिली हैं। हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किया गया हैं कि जो वैकेंसी 11 अगस्त 2023 से पहले आयोजित की गई थी उन पर इस फैसले का कोई असर नही पड़ेगा।

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इसका सीधा यही मतलब हुआ कि 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी सरकार की ओर से फैसला आया है, उन सभी फैसलो का 11 अगस्त 2023 से पहले आयोजित की हुई वैकेंसियों पर कोई असर नही पडेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान यह भी कहां है कि केवल डिप्लोमा धारी अभ्यार्थी ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। आपको बता दे लेवल प्रथम परीक्षा केवल पहले से पांचवी तक पढ़ाना के लिए मान्य हैं वही बीएड अभ्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नही कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

हम आपको यह खबर दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक उपलब्ध करवाए हैं जिसमे यह स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरूध्द बस और जस्टिस सुदास दूरियां की पीठ मे सोमवार 8 अप्रैल 2024 को यह सुनवाई होई हैं जिसके चलते यह स्पष्ट हो गया हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 फैसलो से पहले-पहले जितनी भी वैकेंसी निकली हैं उनमे प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापनो मे अगर बीएड योग्य लिखा गया हैं तो उन सभी अभ्यार्थियो को नौकरी मिलेगी उनसे नौकरी नही छीनी जाएगी।

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